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अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 ( Additional Duties of Excise (Textiles And Textile Articles) Act, 1978 )


 

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 40)

[6 दिसम्बर, 1978]

कुछ टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त

उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध

करने के लिए

अधिनियम

                भारण गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह 4  अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

 ।                                             ।                                              ।                                              ।                                              ।

3. कुछ टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण- [(1) जब अनुसूची में उल्लिखित वर्णन का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य माल शुल्क के लिए निर्धारित किया जाता है तब ऐसे माल पर इस प्रकार प्रभार्य कुल रकम के   [पन्द्रह प्रतिशत] के बराबर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 को केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस प्रकार प्रभार्य शुल्क के संबंध में जारी की गई और तत्मसय प्रवृत्त किसी अधिसूचना (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जो ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर पहले से संदत्त, उक्त अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क की बाबत या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन मुजरा देने के लिए या उसके बराबर ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क घटाने के लिए छूट का उपबंध करती है) के साथ पढ़ा जाएगा ।]

                (2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत उपधारा (1) में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क उस उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य है और संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किया जाएगा और उसके आगमों का राज्यों के बीच वितरण नहीं किया जाएगा ।

                (3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय और छूट से संबंधित उपबंध भी हैं किसी माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में, जहां तक संभव हो, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन उस माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

4. निरसन और व्यावृत्ति-(1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेस्सटाइल वस्तु) अध्यादेश, 1978 (1978 का 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

                (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

 

[अनुसूची

[धारा 3 देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में शीर्ष", उपशीर्ष", टैरिफ मद" और अध्याय" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985(1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और अध्याय अभिप्रेत है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और पहली अनुसूची के अनुभाग तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के नियम, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के वर्गीकरण के प्रयोजनों के संबंध में लागू होंगे ।

क्रम सं०

माल का वर्णन

(1)

(2)

1.

रेशम, अर्थात् अध्याय 50 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।

2.

ऊन, अर्थात् अध्याय 51 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, शीर्ष संख्या 5111, 5112 और 5113 के फैब्रिक से भिन्न ।

3.

कपास, अर्थात् अध्याय 52 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।

[4.

पट्टी और मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री की वैसी ही, अर्थात् सभी माल जो अध्याय 54 के अंतर्गत आता है ।]

5.

मानव निर्मित स्टैपल फाइबर, अर्थात् अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।

6.

शीर्ष संख्या 5802 के अंतर्गत आने वाला रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रोंआदार फैब्रिक ।

7.

शीर्ष 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 के फैब्रिकों से भिन्न टूल और अन्य जाली फ्रैब्रिक, जिसके अन्तर्गत व्यूतित, बूने हुए या क्रोशियाकृत फ्रैब्रिक नहीं हैं; लेस नग में, पट्टियों में या मोटिफ में ।

8.

बुने या क्रोशियाकृत फ्रैब्रिक अर्थात् अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।

9.

शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाला धात्विकृत सूत ।

10.

शीर्ष 5810 के अंतर्गत आने वाली काशीदाकारी, नग में, पट्टियों में या मोटिफों में ।]

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