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सीमाशुल्क और उपकर (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम, 1960 ( Customs Duties And Cesses (Conversion To Metric Units) Act, 1960 )


 

सीमाशुल्क और उपकर (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 40)

[21 सितम्बर, 1960]

सीमाशुल्कों और उपकरों में संबंधित कुछ विधियों का,

उन विधियों में मीटरी मात्रकों को अंगीकृत

करने के प्रयोजन के लिए और

संशोधन करने हेतु

अधिनियम

                भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और उपकर (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम, 1960 है । 

(2) यह उस तारीख  को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 

2.-9. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।]

10. व्यावृत्ति-इस अधिनियम की कोई भी बात इससे संशोधित और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त अधिनियमितियों में से किसी के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना, नियम या आदेश की विधिमान्यता पर केवल इस तथ्य के कारण प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी कि उसमें विनिर्दिष्ट किसी सीमाशुल्क या उपकर की दर आनों, पैसों या पाइयों के रूप में या बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 (1956 का 89) के अधीन किसी मानक द्रव्यमान या माप से भिन्न किसी बाट या माप के प्रति निर्देश से अभिव्यक्त की गई है और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, नियम या आदेश तब तक इस प्रकार प्रभावी रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी उसे परिवर्तित, निरसित या संशोधित न करे, मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया होता । 

अनुसूची-निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।]

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