संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959
(1959 का अधिनियम संख्यांक 10)
[4 अप्रैल, 1959]
यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद
उनके धारकों को संसद्-सदस्य चुने जाने या संसद्-सदस्य
होने या रहने के लिए निरर्हित न करेंगे
अधिनियम
भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-
1. संक्षिप्त नाम-यह अधिनियम संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।
2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद्-सदस्य, [संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)] के अधीन हकदार है), किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;
(ख) कानूनी निकाय" से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या न हो;
(ग) अकानूनी निकाय" से व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।
3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे-एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद्-सदस्य चुने जाने या संसद्-सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात्: -
(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री, या उपमंत्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धृत कोई पद;
[(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद;]
[(कख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद;]
[(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के [प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता] का पद;
[(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं० 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद;]
(ख) संसद् में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद;
[(खक) निम्नलिखित के अध्यक्ष का पद-
(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग;
[(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;
(iii) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;]
(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग;]
(ग) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1948 (1948 का 31), टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व एण्ड आग्जिलरी एयर फोर्सेस ऐक्ट, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद;
(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;
(ङ) मुंबई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद;
(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद् या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद;
(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य का पद;
(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;
[(झ) किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, [(ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद ; और (iv) अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट अकानूनी निकाय के उपाध्यक्ष का पद, सम्मिलित नहीं है ;]
(ञ) चाहे लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाले ऐसे ग्राम राजस्व आफिसर का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसका पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करता;
[(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);
(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);
(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ।]
[स्पष्टीकरण 1]-इस धारा के प्रयोजनों के लिए [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव] के पद के अन्तर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा, चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए ।
[स्पष्टीकरण 2-खंड (कक) में विपक्षी नेता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है ।]
[स्पष्टीकरण 3-खंड (कग) में मान्यताप्राप्त दल" और मान्यताप्राप्त समूह" पद के वही अर्थ हैं, जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं ।]
4. कतिपय दशाओं में निरर्हता का अस्थायी निलम्बन-यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है, तो ऐसा पद उसको संसद्-सदस्य रहने के लिए न करेगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से आगे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है ।
5. निरसन-पार्लियामेन्ट (प्रीवेन्शन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1950 (1950 का 19), पार्लियामेन्ट प्रीवेन्शन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 68), प्रीवेन्शन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियम में का कोई उपबन्ध जो इस अधिनियमिति से असंगत है, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।
अनुसूची
[धारा 3 (झ) देखिए]
भाग 1
केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय
एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन ।
एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउन्सिल ।
एक्सपोर्ट रिस्क्स इंश्योरेंस कारपोरशन ॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिन्दुस्तान केबल्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिन्दुस्तान शिपयार्ड 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
[हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स 1॥। लिमिटेडट का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल [इंडस्ट्रियलट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया 1॥। लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ।
कोल माइन्स (कन्जरवेशन एण्ड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड ।
कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड ऐक्ट, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइन्स लेबर हाउसिंग बोर्ड ।
कलकत्ते के पत्तन के कमिश्नर्स ।
गांधीधाम नगर में भूमि के आबंटन के लिए समिति ।
कम्पनी ऐक्ट, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कम्पनी ला एडवाइजरी कमीशन ।
टैक्सटाइल फण्ड्स आर्डिनेंस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टैक्सटाइल फण्ड कमेटी ।
डाक वर्कर्स (रेग्युलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) ऐक्ट, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई बाम्बे डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, बाम्बे ।
डाक वर्कर्स (रेग्युलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) ऐक्ट, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, कलकत्ता ।
डाक वर्कर्स (रेग्युलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) ऐक्ट, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेन्ट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, मद्रास ।
फारवर्ड कान्ट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) ऐक्ट, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन ।
एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ।
इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिंग आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी ।
माइन्स ऐक्ट, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड ।
एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट एण्ड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट एण्ड वेयरहाउसिंग बोर्ड ।
रिहेबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहेबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ।
टैरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ कमीशन ।
बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज ।
मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज ।
कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास के पत्तन से भिन्न, इण्डियन पोर्ट्स ऐक्ट, 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमिश्नर ।
राज्य सरकारों के अधीन निकाय
आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद एग्रिकल्चरल इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इम्प्रूवमेन्ट फण्ड कमेटी ।
कोआपरेटिव एग्रिकल्चरल एण्ड मार्केटिंग डेवलपमेन्ट फण्ड कमेटी ।
लाइवस्टाक परचेसिंग कमेटी ।
आसाम
आसाम अधियार्स प्रोटेक्शन एण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधि कन्सिलियेशन बोर्ड्स ।
आसाम इवैक्यूई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैक्यूई प्रापर्टी मैनेजमेन्ट कमेटी ।
आसाम टैक्स्ट बुक कमेटी ।
बिहार
माइनिंग बोर्ड फार कोल माइन्स ।
टैक्स्ट बुक एण्ड एजुकेशन लिट्रेचर कमेटी ।
मुम्बई
एम्प्लाईज स्टेट इश्योरेंस स्कीम के अधीन ऐलोकशन कमेटी (एलोपैथिक) ।
एम्प्लाईज स्टैट इन्श्योरेंस स्कीम के अधीन ऐलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक) ।
नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारबार और कामकाज के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड ।
बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सल्टेटिव काउन्सिल ।
एम्प्लाईज स्टेट इश्योरेंस स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी ।
एम्पलाईज स्टेट इश्योरेंस स्कीम के अधीन फार्मेस्युटिकल कमेटी ।
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पूना, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ।
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड ।
केरल
ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेन्डेन्ट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ।
ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेन्डेन्ट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।
ट्रावनकोर-कोचीन इकोनोमाइजर रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ।
महाकौशल हाउसिंग बोर्ड ।
[तमिलनाडु]
एस० एस० एल० सी० परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तकें वरण करने वाली कमेटी ।
छोटे पत्तनों के लिए लेंडिंग एण्ड शिपिंग फीस कमेटीज ।
एम्प्लाईज स्टेट इश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित लोकल कमेटी ।
तमिलनाडु बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित [तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डट ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सल्टेटिव काउन्सिल ।
पोर्ट कंजरवैन्सी बोर्ड्स ।
छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स ।
स्टेट बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स ।
टेक्स बुक्स कमेटी ।
[कर्नाटक]
बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट, मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती ।
बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट आफ इण्डस्ट्रियल कन्सर्न्स ।
उड़ीसा
बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन के अधीन अपील कमेटी ।
उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स एण्ड ट्रांसपोर्ट ।
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
पंजाब
पंजाब स्टेट नेशनल वर्कर्स (रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन) बोर्ड ।
राजस्थान
सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, कोटा ।
एक्साइज अपीलेट बोर्ड, अजमेर ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।
अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर ।
उत्तर प्रदेश
गवर्नमेन्ट सीमेन्ट फैक्ट्री बोर्ड ।
एम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस ऐक्ट, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन नियुक्त आगरा, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर के लिए स्थानीय समितियां ।
शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तकें वरण करने वाली उपसमिति ।
यू० पी० शूगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट फण्ड ऐक्ट, 1950 की धारा के अधीन गठित यू० पी० शूगर एण्ड पावर अल्कोहल एण्ड लेबर हाउसिंग बोर्ड ।
पश्चिम बंगाल
इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेन्सिंग बोर्ड ।
वेस्ट बंगाल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड ।
संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय
दिल्ली डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेन्ट अथारिटी ।
दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउन्सिल ।
भाग 2
केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय
एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।
एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयर लाईन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।
सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड ऐक्ट, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड ।
काफी ऐक्ट, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड ।
कयर इण्डस्ट्रीज ऐक्ट, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित कयर बोर्ड ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार एसिड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार अल्कलीज एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार बाइसिकल्स ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार ड्रग्ज, डाइज एण्ड इन्टरमीडिएट्स ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार हैवी इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार इन्टरनल कम्बश्चन इंजिन्स एण्ड पावर ड्रिवन पम्प्स ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार लाइट इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार मशीन टूल्स ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार आयल-बेस्ड एण्ड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार शूगर इण्डस्ट्री ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न ।
इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेन्ट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजिएरी, कार्पेट्स एण्ड ड्रगेट्स ।
दरगाह ख्वाजा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर ।
इण्डियन सैन्ट्रल अरिकान्ट कमेटी ।
इण्डियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सैन्ट्रल कोकोनट कमेटी ।
इण्डियन काटन सेस ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सैन्ट्रल काटन कमेटी ।
इण्डियन सैन्ट्रल जूट कमेटी ।
इण्डियन आयलसीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सैन्ट्रल आयलसीड्स कमेटी ।
इण्डियन सैन्ट्रल सूगरकेन कमेटी ।
इण्डियन सैन्ट्रल टोबेको कमेटी ।
इण्डियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन लेक सेस कमेटी ।
रबर ऐक्ट, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड ।
टी ऐक्ट, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड ।
राज्य सरकारों के अधीन निकाय
आन्ध्र प्रदेश
1339 एफ० के हैदराबाद एग्रिकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं० 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।
मद्रास कमर्शियल क्रास मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।
बिहार
बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलिजस ट्रस्ट्स ।
बिहार सूबाई मजलिस औकाफ़ ।
बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 15 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल एडवायजरी कमेटी ।
बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेन्ट कमेटी ।
केरल
कयर परचेज स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ।
मद्रास कमर्शियल क्रास मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मलाबार मार्केट कमेटी ।
टोपिका मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड ।
[तमिलनाडु]
तमिलनाडु हिन्दू रिलिजस एण्ड चेरिटेबल एण्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिलिजस एण्ड चेरिटेबल एण्डाउमेन्ट्स के लिए एरिया कमेटी ।
वक्फ ऐक्ट, 1954 (1954 का 29) की धारा 9 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट वक्फ बोर्ड ।
पंजाब
पटियाला एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ।
। । । । ।
[सारणी
धारा 3 (ट) देखिए]
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क्रम सं० |
निकाय का नाम |
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(1) |
(2) |
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1. |
त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय । |
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2. |
उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउन्सिल । |
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3. |
इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश । |
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4. |
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता । |
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5. |
वेस्ट बेंगाल हेंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड । |
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6. |
वेस्ट बेंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड । |
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7. |
वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड । |
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8. |
श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय । |
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9. |
हल्दिया डेवलपमेन्ट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय । |
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10. |
वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय । |
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11. |
हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित । |
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12. |
पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1955 का 43) के अधिन गठित निकाय । |
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13. |
स्टेट फिशरीज डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बंगाल । |
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14. |
पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित । |
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(1) |
(2) |
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15. |
आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेन्ट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय । |
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16. |
वेस्ट बेंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटौकैमिकल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड । |
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17. |
वेस्ट बेंगाल हेंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड । |
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18. |
वेस्ट बेंगाल खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड । |
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19. |
सोसाइटी फार सेल्फ-इंप्लाइमेंट फार अर्बन यूथ, वेस्ट बेंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी । |
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20. |
तिरूमाला तिरुपति देवस्थानम् बोर्ड । |
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21. |
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रंसस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण । |
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22. |
नेशनल एग्रिकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) । |
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23. |
इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) । |
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24. |
कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) । |
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25. |
नेशनल को-आपेरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) । |
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26. |
आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान । |
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27. |
नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर । |
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28. |
एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) । |
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29. |
दिल्ली रुरल डेवलपमेन्ट बोर्ड । |
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30. |
मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन । |
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31. |
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र । |
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32. |
डा० अंबेडकर फांउडेशन । |
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33. |
बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय । |
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34. |
रिसर्च एण्ड इनफारमेशन सिस्टम फार नान-अलाइंड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज । |
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35. |
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइकोमेट्री । |
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36. |
उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेन्ट काउंसिल । |
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37. |
उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल को-आपरेटिव फेडरेशन । |
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38. |
उत्तर प्रदेश को-ओपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड । |
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39. |
नेशनल को-ओपरेटिव यूनियन आफ इंडिया । |
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40. |
उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक । |
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41. |
उत्तर प्रदेश को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड । |
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42. |
इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशन्स । |
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43. |
बोर्ड आफ कन्ट्रोल-ए० एन० सिन्हा इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज, पटना । |
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44. |
आल इंडिया काउंसिल फार स्पोर्ट्स । |
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45. |
हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट |
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(1) |
(2) |
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46. |
दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली । |
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47. |
सोशल जस्टिस ट्रस्ट, 12, जनपथ, नई दिल्ली । |
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48. |
बहुजन फाउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट), लखनऊ, उत्तर प्रदेश । |
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49. |
बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली । |
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50. |
केन्द्रीय वक्फ परिषद्, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित । |
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51. |
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एनएमएमएल) । |
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52. |
जलियांवाला बाग स्मारक न्यास । |
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53. |
भारत की हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित । |
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54. |
मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी । |
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55. |
वेस्ट बंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।] |
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