इम्पीरियल लाइब्रेरी (नाम परिवर्तन)
अधिनियम, 1948
(1948 का अधिनियम संख्यांक 51)
[8 सितम्बर, 1948]
इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम
परिवर्तित करने के लिए
अधिनियम
यतः इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन करना समीचीन है;
अतः एत्दद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः-
1. संक्षिप्त नाम-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इम्पीरियल लाइब्रेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1948 है ।
2. इम्पीरियल लाइब्रेरी का राष्ट्रीय पुस्तकालय" के नाम से ज्ञात होना-इस अधिनियम के प्रारम्भ पर और पश्चात्, इम्पीरियल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय" के नाम से ज्ञात होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी अनुबन्ध, या लिखत या अन्य दस्तावेज में इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति निर्देश है ।
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