भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार, जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
डकैती करने के लिए तैयारी करना।
सजा - दस वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दण्ड ।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| डकैती की तैयारी कर रही है | डकैती की तैयारी कर रही है | संज्ञेय | गैर जमानतीय | सत्र न्यायालय |

