सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए, NI Act, Section 93 ( NI Act, Section 93. By and to whom notice should be given )
सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए -- जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब उसके धारक को या उसके किसी पक्षकार को, जो उस पर दायी बना रहता है, उन सब अन्य पक्षकारों को, जिन्हें कि धारक उस पर अलग-अलग दायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को, जिन्हें कि वह उस पर संयुक्ततः दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखत ऐसे अनादृत कर दी गई है ।
इस धारा की कोई भी बात यह आवश्यक नहीं करती है कि अनादृत वचन-पत्र के रचयिता को या अनादृत विनिमय-पत्र या चेक के ऊपरवाल या प्रतिगृहीता को सूचना दी जाए ।