अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिती द्वारा या को उपस्थापन, NI Act, Section 75 ( NI Act, Section 75. Presentment by or to agent, representative of deceased, or assignee of insolvent )
अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिती द्वारा या को उपस्थापन -- प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन, यथास्थिति, ऊपरवाल, रचयिता, या प्रतिगृहीता के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहाँ कि ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिगृहीता मर गया है वहाँ उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहाँ कि वह दिवालिया घोषित किया जा चुका है वहाँ उसके समनुदेशिती को किया जा सकेगा ।