विधि-विरुद्ध साधनों द्वारा या विधि-विरुद्ध प्रतिफलार्थ अभिप्राप्त लिखत, NI Act, Section 58 ( NI Act, Section 58. Instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration )
विधि-विरुद्ध साधनों द्वारा या विधि-विरुद्ध प्रतिफलार्थ अभिप्राप्त लिखत -- जब कि परक्राम्य लिखत खो गई है या उसके किसी रचयिता, प्रतिगृहीता या धारक से अपराध या कपट द्वारा या विधिविरुद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है तब जिस व्यक्ति ने लिखत को पाया था या ऐसे अभिप्राप्त किया था उससे व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाला कोई कब्जाधारी या पृष्ठांकिती उस पर शोध्य रकम को ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या धारक से या ऐसे धारक के पूर्विक किसी भी पक्षकार से उस दशा के सिवाय प्राप्त करने का हकदार नहीं है जिसमें कि ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकिती या वह कोई व्यक्ति, जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह दावा करता है, उसका सम्यक्-अनुक्रम-धारक है या था ।