Friday, 05, Jun, 2026
 
 
 
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धारा 482 आईपीसी- मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड। ,IPC Section 482 ( IPC Section 482. Punishment for using a false property mark )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के अनुसार, जो भी कोई किसी ग़लत सम्पत्ति मुहर का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने ऐसा कार्य कपट करने के आशय से नहीं किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना।
सजा - एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसे ऐसे कार्य से क्षति या चोट पहुँची है) द्वारा समझौता करने योग्य है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी भी व्यक्ति को धोखा देने या घायल करने के इरादे से झूठी संपत्ति के निशान का उपयोग करना 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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