वचन-पत्र, आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य, NI Act, Section 26 ( NI Act, Section 26. Capacity to make, etc., promissory notes, etc )
वचन-पत्र, आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य -- ऐसा हर व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने के लिए समर्थ है, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र, या चेक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण करके अपने को आबद्ध कर सकेगा और आबद्ध हो सकेगा ।
अप्राप्तवय -- अप्राप्तवय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं ।
एतस्मिन अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी निगम को इस बात के लिए सशक्त करने वाली न समझी जाएगी कि वह ऐसी दशाओं के सिवाय, जिनमें वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो ऐसी लिखतों का लेखन, पृष्ठांकन या प्रतिग्रहण कर सके ।