भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के अनुसार, जो कोई कूटरचना करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| जालसाजी | 2 साल या जुर्माना या दोनों | गैर - संज्ञेय | जमानत | गैर - संज्ञेय |

