भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अनुसार, जो कोई [आजीवन कारावास] से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आयोग को घर-अतिचार | 10 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | सत्र न्यायालय |