Friday, 05, Jun, 2026
 
 
 
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धारा 434 आईपीसी- लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि , IPC Section 434 ( IPC Section 434. Mischief by destroying or moving, etc., a land- mark fixed by public authority )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
नष्ट करने या चलती है, आदि द्वारा शरारत, एक मील का पत्थर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तय 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय    जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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