परिभाषा-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, “परिसीमाकाल” से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।
परिभाषा-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, “परिसीमाकाल” से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।
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