कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन-धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्यु-दण्ड विधि द्वारा उपबंधित दण्डों में से एक है, आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दण्डादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने चौदह वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो ।

