Friday, 10, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 335 आईपीसी- प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना , IPC Section 335 ( IPC Section 335. Voluntarily causing grievous hurt on provocation )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 335 के अनुसार, जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर 1[ स्वेच्छया] घोर उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण--अन्तिम दो धाराएं उन्हीं परन्तुकों के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन धारा 300 का अपवाद 1 है ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
गंभीर और अचानक उत्तेजना पर गंभीर चोट के कारण, चोट करने का इरादा नहीं है और व्यक्ति जो उत्तेजना दिया के अलावा अंय 4 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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