Monday, 04, May, 2026
 
 
 
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धारा 333 आईपीसी- लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना। , IPC Section 333 ( IPC Section 333. Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के अनुसार, जो भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के प्रयास के परिणास्वरूप स्वेच्छया घोर क्षति कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
 
लागू अपराध
लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
स्वेच्छा से अपने कर्तव्य से लोक सेवक को रोकने के लिए गंभीर चोट के कारण 10 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय सत्र न्यायालय

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