Tuesday, 21, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 314 आईपीसी- गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु। , IPC Section 314 ( IPC Section 314. Death caused by act done with intent to cause miscarriage )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मॄत्यु कारित हो जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए - और यदि वह कार्य उस स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, तो उसे आजीवन कारावास, या उपरोक्त दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।
 
स्पष्टीकरण--इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मॄत्यु कारित करना सम्भाव्य है।
 
लागू अपराध
1. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

2. यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए।
सजा - आजीवन या दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय

गर्भपात के कारण एक अधिनियम के कारण मौत

यदि महिला और #8217 सहमति के बिना किया गया कार्य

10 साल + जुर्माना

जीवन या 10 साल + जुर्माना

संज्ञेय

संज्ञेय

गैर जमानती

गैर जमानती

सत्र की अदालत

सत्र की अदालत

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