Saturday, 25, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 313 आईपीसी- स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। , IPC Section 313 ( IPC Section 313. Causing miscarriage without woman’s consent )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, उसका गर्भपात कारित करेगा या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

लागू अपराध
स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना।
सजा - आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
महिला और #8217 की सहमति के बिना गर्भपात का कारण आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय     सत्र न्यायालय

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