Friday, 01, May, 2026
 
 
 
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धारा 284 आईपीसी- विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, IPC Section 284 ( IPC Section 284. Negligent conduct with respect to poisonous substance )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 284 के अनुसार, जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो ।
या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी भी जहरीले पदार्थ से निपटना ताकि मानव जीवन आदि को खतरे में डाल सके 6 महीने या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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