भारतीय दंड संहिता की धारा 278 के अनुसार, जो कोई किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक मार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना | जुर्माना | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

