भारतीय दंड संहिता की धारा 262 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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| एक सरकारी स्टांप का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है पहले किया गया है जाना जाता है | एक सरकारी स्टांप का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है पहले किया गया है जाना जाता है | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

