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धारा 245 आईपीसी - टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना , IPC Section 245 ( IPC Section 245. Unlawfully taking coining instrument from mint )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 245 के अनुसार, जो कोई 1[भारत] में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
गैरकानूनी तरीके से एक टकसाल से ले किसी भी सिक्का उपकरण 7 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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