Sunday, 03, May, 2026
 
 
 
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धारा 244 आईपीसी- टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है , IPC Section 244 ( IPC Section 244. Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 244 के अनुसार, जो कोई 1[भारत] में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा, या उस कार्य का लोप करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचालित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
एक टकसाल में नियोजित व्यक्ति जिससे सिक्का एक अलग वजन या संरचना का होता है जो कानून द्वारा तय किया जाता है 7 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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