भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अनुसार, जो भी कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी जानकारी देगा, जिसके ग़लत होने का उसे ज्ञान या विश्वास है;
यदि अपराध मॄत्यु से दण्डनीय हो - यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मॄत्यु से दण्डनीय हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय हो - और यदि वह अपराध आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास, से दण्डनीय हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो - और यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो, तो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की हो, से दण्डित किया जाएगा या आर्थिक दण्ड से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना।
1. यदि अपराध मॄत्यु से दण्डनीय हो।
सजा - सात वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
2. यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हो।
सजा - तीन वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
3. यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो।
सजा - अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अवधि की एक-चौथाई अवधि, या , या दोनों से।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है तथा अदालती कार्यवाही अपराध अनुसार होगी।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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एक अपराध के सबूत के गायब होने के कारण, या गलत जानकारी देने के लिए यह अपराधियों पर नज़र रखने के लिए, अगर एक राजधानी अपराध है अगर आजीवन कारावास या 10 साल कैद की सजा अगर 10 साल से कम की कैद की सजा |
7 साल + जुर्माना 3 साल + जुर्माना एक-चौथाई अपराध या जुर्माना या दोनों |
असंज्ञेय असंज्ञेय असंज्ञेय |
जमानती जमानती जमानती |
सत्र की अदालत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किये गए अपराध के समान |

