प्रतिरक्षा का साक्ष्य-तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और मामले को धारा 243 के उपबंध लागू होंगे ।
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