बहस-जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की (यदि कोई हों) परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने का हकदार होगा :
परन्तु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि-प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से, ऐसे विधि-प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है ।

