Wednesday, 03, Jun, 2026
 
 
 
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धारा 181 आईपीसी - शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। , IPC Section 181 ( IPC Section 181. False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer an oath or affirmation )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के अनुसार, जो कोई शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकॄत लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
 
लागू अपराध
लोक सेवक के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान।
सजा - तीन वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
एक लोक सेवक को जानबूझकर, सत्य के रूप में शपथ पर जो कि झूठा है     3 साल + जुर्माना गैर - संज्ञेय     जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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