धारा 166ख का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 166ख के अनुसार, अपराध: अस्पताल से शिकार की गैर उपचार।
सजा: एक साल या जुर्माना या दोनों के लिए कारावास।
प्रकृति: जमानती, गैर संज्ञेय
भारतीय दंड संहिता की धारा 166ख के अनुसार, अपराध: अस्पताल से शिकार की गैर उपचार।
सजा: एक साल या जुर्माना या दोनों के लिए कारावास।
प्रकृति: जमानती, गैर संज्ञेय
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