Tuesday, 14, May, 2024
 
 
 
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धारा 136 आईपीसी- अभित्याजक को संश्रय देना , IPC Secttion 136 ( IPC Section 136. Harbouring deserter )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 136 के अनुसार, जो कोई सिवाय एतस्मिन््पश्चात्् यथा अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 1[भारत सरकार] की सेना, 2[नौसेना या वायुसेना] के किसी आफिसर, सैनिक, 3[नौसैनिक या वायुसैनिक] ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफिसर, सैनिक, 3[नौसैनिक या वायुसैनिक] को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
अपवाद--इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
ऐसे अधिकारी, सिपाही, नाविक या एयरमैन को शरण देना, जो भाग चुका है 2 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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