कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना-जहां धारा 105ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने या धारा 105छ के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात्, उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है वहां इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105ज के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

