इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध-(1) न्यायालय उस क्षेत्र के, जहां संपत्ति स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को, या अन्य किसी अधिकारी को, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, उस संपत्ति को, जिसके संबंध में धारा 105ङ की उपधारा (1) के अधीन या धारा 105ज के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।
(3) प्रशासक, केंद्रीय सरकार को समपहृत संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी करेगा, जो केंद्रीय सरकार निदिष्ट करे ।

