भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के अनुसार, जब कि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो: -
परन्तुक--परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षडयंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।
लागू अपराध
दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।
सजा - अपराध अनुसार।
इसकी जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार होगी।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अधिनियम का पालन किया जाता है, परिणाम में प्रतिबद्ध है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है | उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाने का इरादा है | उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाने का इरादा है | उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाने का इरादा है | उस अदालत के द्वारा जिसमे उकसाया गया अपराध जाने योग्य है |

