Wednesday, 10, Jun, 2026
 
 
 
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समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, CrPC Section 87 ( CrPC Section 87. Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons )


 

समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना-न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है-

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा ; अथवा

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है ।

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