कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील-धारा 85 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इंकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतया अपीलें होती हैं ।

