सरकारी सेवक पर तामील-(1) जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा ।
(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा ।

