Friday, 05, Jun, 2026
 
 
 
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गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, CrPC, Section 54A ( CrPC Section 54A. Identification of person arrested )


 

गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त-जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा :]

 [परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों :

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ।]

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