भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार, अपराधी इस संहिता के उपबंधों अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय हैं, वे ये हैं—
क) मॄत्यु;
ख) आजीवन कारावास;
ग) कारावास, जो दो भांति का है, अर्थात्: -
अ) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ;
आ) सादा;
घ) सम्पत्ति का समपहरण;
च) आर्थिक दण्ड।
छ) 1949 के अधिनियम 17 द्वारा निरस्त।

