Sunday, 12, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 429 आईपीसी- किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा। , IPC Section 429 ( IPC Section 429. Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार, जो भी कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, आदि चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध या विकलांग करने द्वारा कुचेष्टा।
सजा - पांच वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह अपराध जमानती, संज्ञेय है तथा प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध ढोर / जानवर के स्वामी द्वारा समझौता करने योग्य है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
विषाक्तता की हत्या करके शरारत या बेकार किसी भी हाथी, ऊंट, घोड़ा, आदि प्रतिपादन, जो कुछ भी अपने मूल्य या ५० रुपये या ऊपर की ओर मूल्य के किसी भी अंय जानवर हो सकता है 5 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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