Sunday, 31, May, 2026
 
 
 
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अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय, CrPC, Section 453 ( CrPC Section 453. Payment to innocent purchaser of money found on accused )


 

अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय-जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना है अथवा जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिया जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में उसे परिदत्त की जाए।

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