भारतीय दंड संहिता की धारा 356 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उसकी सम्पत्ति जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास।
सजा - दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| किसी व्यक्ति द्वारा पहनी गई या ले जाने वाली संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल | किसी व्यक्ति द्वारा पहनी गई या ले जाने वाली संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

