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धारा 140 आईपीसी (IPC Section 140 in Hindi) - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना। , IPC Section 140 ( IPC Section 140. Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा प्रतीक चिह्न धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिह्न से सदृश हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पाँच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।
सजा - तीन महीने कारावास या पाँच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
पोशाक पहनना या किसी भी सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल किया गया टोकन इस इरादे से ले जाना कि यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या एयरमैन है 3 महीने या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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