आगरा। नेहरू नगर स्थित जय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में स्थित डेंटल क्लीनिक सील करने पर हाईकोर्ट ने आगरा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को जवाब तलब किया है। हरीपर्वत पुलिस ने सीएमओ आगरा के एक पत्र के आधार पर परिसर को सील कर दिया था।
सील किए जाने के समय क्लीनिक में डॉक्टर के उपकरण रखे थे। हालांकि सीएमओ ने सील करने के लिए जो पत्र लिखा उसमें बिना पंजीकरण क्लीनिक चलने का हवाला दिया था। इस कार्रवाई के बाद पीड़ित डॉ. यूनुस खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने सील खोलने का आदेश तो दिया है लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि वह अगले आदेश तक डेंटल प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
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