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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: एनजीटी के पास पर्यावरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का स्वत: अधिकार है


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07 Oct 2021
Categories: Hindi News

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। एक महीने पहले मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को मामलों के निर्णय के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है और किसी भी पैनल को न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जा सकता है।

केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि एनजीटी के पास स्वत: संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसके द्वारा एक पत्र या आवेदन पर विचार किया जा सकता है। कहा कि ट्रिब्यूनल को शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रक्रियात्मक कानून में नहीं बांधा जा सकता है जो अधिनियम के तहत पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

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