दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस काजोल देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक अंतरिम आदेश दिया। जस्टिस ज्योति सिंह ने कई डिफेंडेंट को उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या उनकी पहचान का इस्तेमाल कमर्शियल मकसदों के लिए करने से रोक दिया है।
कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल होने से बचाया जाना चाहिए। आगे के आदेश यह पक्का करेंगे कि कोई भी उनकी पहचान का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट में न करे।
कंटेंट हटाने का आदेश
इसके अलावा, अदालत ने अलग-अलग डिफेंडेंट को एक्ट्रेस के खिलाफ ऑनलाइन पब्लिश किए गए अश्लील कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। काजोल देवगन की तरफ से एडवोकेट प्रवीण आनंद अदालत में पेश हुए।
इन लोगों को भी मिली सुरक्षा
अदालत ने हाल ही में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन, अजय देवगन, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन को पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सुरक्षा दी है। इन फैसलों से यह पक्का होता है कि लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के डिजिटल इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल रहेगा।
काजोल का वर्कफ्रंट
काजोल को आखिरी बार फिल्म 'सरजमीं' में देखा गया था। जल्द ही वह फिल्म 'महारागनी; क्वीन ऑफ क्वीन्स' का हिस्सा होंगी। इसमें उनके साथ प्रभुदेवा और नसीरुद्दीन शाह भी होंगे।
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