कोरिया जिले में पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने जारी अधिसूचना को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट। ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में याचिका दायर करने की छूट दी है।कोरिया जिला एक अनूसूचित क्षेत्र है, पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर देवेन्द्र सिंह ने ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति पेश की थी।
पेश की गई आपत्ति का निराकरण करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया था। नगरीय प्रशासन विभाग के निर्णय को चुनौती देते हुए एडवोकेट जयप्रकाश शुक्ल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की। याचिका में बताया है कि अनुचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं यह सब समाप्त हो जाएगा। यहां सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति सरपंच और सभापति बन सकता है। नवोदय स्कूल आदि के लाभ से भी ग्राम वंचित हो जायेगा. इस तरह अनेक प्रकार की परेशानी इस गांव के लोगों को होगी।
अधिकार को लेकर उठाया मुद्दा
अनूसूचित क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन उचित नहीं है। संसद से पास कानून या राज्यपाल की अधिसूचना से ही गठन संभव हो सकता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
महाधिवक्ता के जवाब के बाद कोर्ट ने दी ये व्यवस्था
महाधिवक्ता ने बताया कि यह अभी शुरुआती सूचना ही दी जा रही है। अभी राज्यपाल की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएग। इसके बाद दावा आपत्ति पेश करने समय दिया जाएगा। महाधिवक्ता के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि अभी यह याचिका अपरिपक्व स्थिति में हैं, इसलिए इसे निराकृत किया जा रहा है। याचिकाकर्ता चाहे तो सिंगल बेंच में रिट याचिका दायर कर सकता है।
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