अपहरण के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में छात्रा ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। उसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के एडीजे यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी संजय को 9 साल बाद साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए।

संजय जिला सिद्धार्थनगर के थाना ठेबरुआ क्षेत्र के राम जानकी मंदिर बढ़नी का रहने वाला है। लोहामंडी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार छात्रा के भाई ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी बहन 5 मार्च, 2016 को अपनी सहेली के साथ प्रवेशपत्र की जानकारी करने आगरा कॉलेज गई थी। वहां से लापता हो गई।

पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त कराकर आरोपी को हिरासत में लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पीड़िता ने जिला अस्पताल में अपनी अंदरूनी जांच कराने से भी मना कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित छह गवाह कोर्ट में पेश किए। 

Source Link

Picture Source :