पश्चिम बंगाल पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बंगाल पुलिस बनाम NIA के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें फिलहाल NIA अधिकारियों को गिरफ्तार ना करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी। इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

FIR में कई गलत जानकारी
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने जब बंगाल पुलिस की कड़ी अलोचना की। कोर्ट ने कहा कि NIA अधिकारियों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई हैं, उनमें कई गलत जानकारियां हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा,'NIA ने कानून के मुताबिक छापेमारी की। 

कोर्ट ने पूछा- धारा 325 क्यों दर्ज की?
गिरफ्तार आरोपियों में से एक की पत्नी की जवाबी FIR में गंभीर चोट का जिक्र नहीं है। यह भी चौंकाने वाली बात है कि मोनोब्रोटो जाना की मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट का कोई जिक्र नहीं है फिर भी NIA अधिकारियों पर धारा 325 क्यों दर्ज की गई? सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को जमकर लताड़ लगाई।

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