इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर के झुग्गीवासियों को 31 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि LDA 31 मार्च के बाद उस जगह को साफ करवाए।

जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कुकरैल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर 40 साल से अवैध कब्जा कर रहे झुग्गीवासी से कहा कि वे 31 मार्च तक जगह खाली कर दें। यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राजू साहू सहित तमाम झुग्गीवासियों की ओर से दाखिल करीब 6 दर्जन रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया।

याचिकर्ताओं ने यह जरूर स्वीकार किया था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं लेकिन दलील दी थी कि उन्हें सरकार की पुर्नवास नीति के तहत ही हटाया जाए। दूसरी ओर LDA का कहना था कि सरकार झुग्गीवासियों के पुर्नवास की बात पहले से कह रही है। LDA का कहना था कि स्लम एरिया की सारी गंदगी गोमती नदी में गिरती है और यह नदी लखनऊ के 50 लाख से अधिक रहवासियों के पेयजल का स्रोत है।

कोर्ट ने पुनर्वास के लिए झुग्गीवासियों को EWS फ्लैट देने का निर्देश सरकार को दिया। सभी झुग्गीवासियों को दो हफ्ते में फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोर्ट ने फ्लैट रजिस्ट्रेशन फीस को पांच हजार से घटाकर 1000 रुपये कर दिया।

दस साल में फ्लैट की किस्तें न चुकाने वालों को पांच साल और देने का आदेश कोर्ट ने दिया। इसके बाद भी किस्त जमा न कर पाने वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ देने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने छह दर्जन रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिया। जो झुग्गीवासी कोर्ट नहीं आए हैं, उनको भी आदेश का लाभ मिलेगा।

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