आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली आबकारी घोटाला नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट से CBI के मामले में पूर्व Deputy CM मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। अदालत ने CBI मामले में सिसोदिया की याचिका खारिज की है।

AAP नेता और दिल्ली के पूर्व Deputy CM मनीष सिसोदिया दिल्ली की विशेष अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद अपनी जमानत याचिका के मामले में दिल्ली की अदालत में अपील करेंगे। इस मामले में पिछली सुनवाई 24 मार्च को हुई थी जब विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले में आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें CBI ने मामले में अपनी दलीलों को लेकर संक्षिप्त नोट सौंपा था।

विशेष न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी की नियमित जमानत अर्जी के विरोध में CBI की ओर से एक संक्षिप्त लिखित निवेदन दायर किया गया है। इसकी प्रति के साथ-साथ अभियुक्त के वकील को केस डायरी भी दी गई। केस डायरी के साथ कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं,” 21 मार्च को, न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी, ताकि कोई और स्पष्टीकरण और दलीलें दी जा सकें। CBI इस केस में सिसोदिया से 7 दिन तक पूछताछ कर चुकी है।

26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तार
CBI ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अब यह नीति निरस्त कर दी गयी है। ED ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां CBI जांच के सिलसिले में बंद थे।

इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश एम। के। नागपाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को ED की पूछताछ के बाद पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया। ED ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की थी।

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